महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं। दिल्ली की राउज रेवन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने यौन शोषण के साथ ही महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी उन पर चार्ज किया है। बृजभूषण के कुश्ती संघ के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ धारा-354 यानी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना। 354-ए यानी यौन उत्पीड़न और धारा-506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय किए हैं।दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 15 जून को चार्जशीट दाखिल की थी।
भाजपा ने कैसरगंज सीट से उनका टिकट काट दिया था। बृजभूषण की जगह उनके बेटे करण भूषण को भाजपा ने टिकट दिया है।
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