जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पाली में करीब 10 साल पुराने एक परिवाद की सुनवाई करते हुए अध्यक्ष यतीन्द्र कुमार शर्मा और सदस्य मेहनाज सम्मान ने फैसला सुनाया। जिसमें सुमेरपुर की डॉ अनिता राजपुरोहित को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए 3 लाख 95 हजार 905 रुपए पीड़ित परिवादी को अगले एक महीन में देने का आदेश दिया।
दरअसल सिरोही जिले के पोसालिया गांव (शिवगंज) निवासी संतोष कंवर पत्नी हड़मतसिंह राजपूत ने 23 अप्रेल 2014 को एक परिवाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पाली में दर्ज करवाया। जिसमें बताया कि प्रसव पीड़ा होने पर उन्हें 8 जून 2013 की रात को सुमेरपुर के जवाई बांध रोड स्थित समर्पण नर्सिंग होम परिजन ले गए। जहां बच्चे जुड़वा होने के चलते डॉ अनिता राजपुरोहित ने उनका सिजेरियन ऑपरेशन किया। जिसमें उन्हें एक लड़का और एक लड़की हुए। लेकिन ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पेशाब के साथ खून आने लगा। मां का दूध नहीं मिलने से उनकी नवजात बेटी की मौत हो गई। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर 15 जून 2013 को रेफर किया। गंभीर हालत में पालनपुर के देसाई हॉस्पिटल ले गए। जहां से हालत गंभीर देख अहमदाबाद के राजस्थान हॉस्पिटल ले गए। जहां CCU में भर्ती किया गया और डॉक्टर भरत शाह के नेतृत्व में इलाज हुआ। जिससे उनकी जान बच गई। परिवाद में संतोष कंवर ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के दौरान डॉ अनिता राजपुरोहित ने लापरवाही बरती जिससे उनकी पेशाब नली में कट लगा और उनकी जान पर बन आई और मां दूध नहीं मिलने से उनकी नवजात बेटी की मौत हो गई। जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान होना पड़ा। दोनों पक्षों को सूनने और तथ्यों को देखने के बाद करीब 10 साल पुराने इस विवाद का जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग पाली अध्यक्ष यतीन्द्र कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया। जिसमें डॉ अनिता राजपुरोहित को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए परिवादी को इलाज के रूप में खर्च हुए 2 लाख 54 हजार 905 रुपए 23 जनवरी 2014 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के रूप में देने का आदेश दिया। इसके साथ ही परिवहन और अटेंण्डेंट खर्च के 20 हजार, मानसिक परेशानी के 25 हजार रुपए परिवादी संतोष कंवर पत्नी हड़वतसिंह राजपूत को देने का आदेश दिया
All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.