तम्बाकू फ्री यूथ कैम्पेन के तहत जिले में बुधवार को चिकित्सा विभाग की गठित संयुक्त टीम ने आरसी व्यास कॉलोनी स्थित डीके जनरल फर्म के यहां घर के अन्दर बना रखे गोदाम पर पहुंच कर फर्म के खिलाफ सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार 85 प्रतिशत तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक (चेतावनी संदेश) नही होने का लोगो पैकेट्स पर अंकित नही होने के कारण 4100 सिगरेट को सीज कर विक्रेता को सुपुर्द की गयी।
गठित टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेम चन्द्र शर्मा, मनीष कुमार शर्मा व घनश्याम सोलंकी, डीपीओ, तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ मीनाक्षी कलवार, कनिष्ठ सहा0 महेश शर्मा, जितेन्द्र शर्मा, सुमित श्रीमाली, गोपाल शर्मा मौजूद रहे।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 मुस्ताक खान ने बताया कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के तहत निहित प्रावधानों अनुसार उल्लंघन कर रही फर्म की हैसियत से हितेश माहेश्वारी पर जो कि घर पर बना रखे गोदाम पर आम जनता को विक्रय के लिए बडी संख्या में सिगरेट अपने कब्जे में रखे हुए था। इस दौरान गोदान गर्म ब्राण्ड की 1140 व ब्लेक ब्राण्ड की 2960 कुल जब्त की गई 4100 सिगरेट पर कोटपा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 85 प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने का लोगो (चेतावनी संदेश) नहीे होने के कारण विक्रता को सीजशुदा प्रतिबन्धित सिगरेट की बिक्री बन्द करने हेतु पाबंद किया गया और नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी।
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