नई दिल्ली. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्याकांड मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 31 साल से जेल में बंद हत्यारा ए. जी. पेरारिवलन को रिहा कर दिया है। पेराविलन ने मानवीयता के आधार पर इस मामले में याचिका दाखिल की थी। इधर, कांग्रेस ने पेररिवलन की रिहाई पर केंद्र सरकार को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि क्या यही राष्ट्रवाद है। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक बम धमाके में हुई थी। धमाके में उपयोग किए गए दो 9 वोल्ट की बैटरी खरीद कर मुख्य दोषी शिवरासन को देने के आरोप में ए. जी. पेरारिवलन को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट से राहत मिलने के बाद पेररिवलन ने मीडिया को कहा कि मैं 31 साल से संघर्ष कर रहा हूं। अब बाहर आऊंगा और हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में मृत्युदंड की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ दया का मामला नहीं है। कोर्ट ने भी ऐसा माना है। मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार कानून का पालन नहीं करेगी, तो हम आंख मूंद नहीं सकते हैं। साथ ही कहा था कि राज्यपाल कैबिनेट के फैसले को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन अब तक इसे अमल में नहीं लाया गया है। इस मामले में पहले जयललिता और ए. के. पलानीसामी ने तमिलनाडु कैबिनेट में 2016 और 2018 में दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपालों ने इसे नहीं माना था। आखिर में इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था।
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