वाराणसी. वाराणसी के मां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई गुरुवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट यह तय करेगी कि मां शृंगार गौरी से संबंधित मुकदमा सुनने लायक है या नहीं। कोर्ट का आदेश मुकदमे की आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय करेगा। उधर, काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉ. कुलपति तिवारी ने अन्न का त्याग कर दिया है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि ज्ञानवापी परिसर की एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट पर पक्षकार आपत्ति भी दाखिल कर सकते हैं। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉ. कुलपति तिवारी ने अन्न का त्याग कर दिया है। डॉ. कुलपति तिवारी ने गुरुवार की सुबह 'दैनिक भास्कर' से कहा कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार जब तक उन्हें नहीं मिल जाता है, तब तक वह अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। पूर्व महंत ने कहा कि वह अपने बारे में उड़ाई जा रही अफवाह से आहत हैं। कुछ लोग सुनियोजित तरीके से अफवाह उड़ा रहे हैं कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा के अधिकार के लिए उन्होंने जो याचिका दाखिल की थी, वह वापस ले ली है। जबकि, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ठीक रहा तो आज जिला जज की अदालत में उनकी याचिका पर सुनवाई होगी।
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