नई दिल्ली. गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले के सभी 11 आरोपियों को कल जेल से रिहा कर दिया गया है। इन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2004 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दरअसल सभी को राज्य सरकार की रेमिशन पॉलिसी के तहत कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिहा कर दिया गया। इनसभी पर बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या का मामला दर्ज था। सभी आरोपियों ने 15 साल की सजा पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी रिहाई की गुहार लगाई थी। उच्च न्यायालय से भी रिहाई की स्वीकृति मिल गई थी। जिसके बाद कल इन आरोपियों को रिहाई मिल गई। बता दें कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों के दौरान लीमखेड़ा तहसील में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच की और बाद में 2004 में 11 आरोपियो को गिरफ्तार कर मुंबई ले जाया गया था। सीबीआई की अदालत ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपियों को पहले मुंबई की आर्थर रोड जेल और इसके बाद नासिक जेल में रखा गया था। करीब 9 साल बाद सभी को गोधरा की उप जेल में स्थानांतरित कर दिया था।
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