जयपुर. फोन टैपिंग केस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई होगी। फोन टैपिंग केस में दिल्ली क्राइम ब्रांच में सीएम के ओएसडी के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने और गिरफ्तारी पर लगी रोक पर फैसला होना है। दोपहर बाद जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच में सुनवाई होनी है। लोकेश शर्मा को दिल्ली क्राइम ब्रांच में दर्ज केस में गिरफ्तारी से आज तक राहत मिली हुई है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के बाद 26 मार्च 2021 को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फोन टैपिंग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी और पुलिस अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। लोकेश शर्मा ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर खारिज करने की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में तीन बार इसकी सुनवाई हो चुकी है। 9 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए लोकेश शर्मा को जांच में सहयोग करने की शर्त पर 14 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत दी थी। यह विवाद दो साल पहले सचिन पायलट खेमे की बगावत के वक्त जुलाई 2020 से जुड़ा है। तब अशोक गहलोत खेमे की तरफ से विधायकों की खरीद फरोख्त का दावा करते हुए कुछ ऑडियो रिलीज किए गए थे। इन ऑडियो में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भवंरलाल शर्मा के बीच बातचीत का दावा किया गया था। गहलोत खेमे ने गजेंद्र सिंह और बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते हुए राजस्थान एटीएस और एसीबी में मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला उस वक्त सचिन पायलट खेमे से सुलह के बाद एकबार ठंडा पड़ गया था। फोन टैपिंग का मामला फरवरी 2021 में पिवधानसभा के एक सवाल के जवाब से फिर गरमराया। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में गृह विभाग ने जवाब दिया कि तय प्रक्रिया अपनाकर फोन टैप किए लेकिन उसमें किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं था। इस मुद्दे पर 2021 में विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी ने भारी हंगामा किया था। राज्यसभा और लोकसभा में भी मामला उठा। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में सरकार की तरफ से बयान देते हुए यह माना था कि ऑडियो ओएसडी लोकेश शर्मा के पास सोशल मीडिया से आए थे, उसे वह क्यों नहीं वायरल करेगा? इस जवाब के बाद मार्च 2021 में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने ओएसडी लोकेश शर्मा और पुलिस अफसरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच फोन टैपिंग मामले में केस दर्ज करवाया था।
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