नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट सत्येंद्र जैन की तरफ से दाखिल एक याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें जैन की जमानत याचिका की कार्यवाही को दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित करने के जिला न्यायाधीश के फैसले का विरोध किया गया था. न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि सवाल यह नहीं है कि क्या दिल्ली जेल नियमावली और नियमों का कथित रूप से उल्लंघन किया गया था, बल्कि कथित तौर पर इस तरह के नियमों के तहत लाभ लेने के लिए उनके कद या प्रभाव का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया था. न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अपने आदेश में कहा कि उस न्यायाधीश की ईमानदारी और उस पर सवाल नहीं है बल्कि ईडी के मन की आशंका का है जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था ऐसे में उनकी आशंकाएं तर्कसंगत है. सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन पेश हुए. उन्होंने कहा की जिला न्यायाधीश याचिका की सुनवाई में असफल रहे. कोई भी वैध कारण ईडी द्वारा नहीं नहीं बताया गया जिससे यह साबित हो कि मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं. वही ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू कोर्ट में पेश हुए. बता दें जैन की जमानत याचिका की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल कर रही थी. इस दौरान ईडी ने कोर्ट बदलने की मांग को लेकर एक आवेदन जिला न्यायाधीश विनय कुमार के पास दाखिल किया.
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