उदयपुर. उदयपुर जिले की झाड़ोल थाना क्षेत्र में बाइक की किश्ते अदा करने के बावजूद फाइनेंस कम्पनी द्वारा बाइक को नहीं छोड़ने और जातिगत गाली गलौज कर के आरोपी को न्यायालय में नामंजूर किया है। पीड़ित अनुसूचित जनजाति से है और फाइनेंसकर्मी लगातार उसे जातिगत गालियां देकर धमकियां दे रहा था। जानकारी के देवीलाल ने एसपी के सामने परिवाद पेश किया कि उसके बेटे मुकेश कुमार ने बाइक फाइनेंस पर ली। समय पर किश्तें जमा करवाई। पुत्र की बाइक को देव एजेंसी द्वारा बेड़वास से उठाकर ले गए। फाइनेंस कम्पनी में फोन किया तो उन्होंने कहा कि 13 हजार रुपये बकाया है। वहां पर फाइनेंस कम्पनी के सुरेन्द्रसिंह राजपूत द्वारा सेटलमेंट के 21 हजार पांच सौ रुपये मांगे। बाद में बीस हजार रुपए देने का मामला तय किया। इस पर पीड़ित ने 30 दिसम्बर, 2021 व 6 जनवरी, 2022 को दस-दस हजार रुपये जमा करवा दिए। इसके बावजूद बाइक नहीं दी और जातिगत गाली गलौज कर अपमानित किया। एसपी के आदेश पर झाड़ोल थाना पुलिस ने धोखाधड़ी व एससीएटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे मालपुर झाड़ोल निवासी सुरेन्द्रसिंह पुत्र खुमाणसिंह राजपूत की ओर से विशिष्ठ न्यायालय अजा/अजजा (अनिप्र) की अदालत में जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया। विशिष्ठ लोक अभियोजक बंशीलाल गवारिया ने मामला गंभीर प्रकृति का होना बताकर आरोपी की जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी ज्योति के सोनी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत को नामंजूर कर दिया।
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