अजमेर. अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को 4 साल की मासूम से छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के मामले में अहम फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास 8 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाकर दंडित किया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता की आयु को मध्य नजर रखते हुए अभियुक्त के साथ किसी भी प्रकार की नरमी का रुख अपनाया जाना न्यायोचित नहीं होगा। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि परिवादी ने 31 जुलाई 2020 को केकड़ी थाने में शिकायत देकर बताया कि दोपहर 2 बजे के करीब उनकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। जिसको पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने बुलाकर दुकान पर गुटका लेने के लिए भेज दिया। जब उनकी बेटी गुटका लेकर आई तो आरोपी पड़ोसी ने कमरे में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने और जबरदस्ती करने की कोशिश की। जिस पर बच्चे ने अपने आप को बचाकर घर पहुंचे और अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपनी मां को दी। जिस पर केकड़ी थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया।
जज ने सुनाया फैसला: विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि शुक्रवार को मासूम से हुई घटना के मामले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बी.एल जाटनी 10 गवाह और 15 दस्तावेज के आधार पर आरोपी पड़ोसी को 5 साल के कठोर कारावास के साथ ही 8 हजार का आर्थिक दंड लगाकर दंडित किया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि जिस प्रकार देश में दिनोंदिन नाबालिग बालिकाओं के साथ आपराधिक कृत्यों की दिनोंदिन बढ़ोतरी हो रही है। उसका एवं पीड़िता की आयु को मध्य नजर रखते हुए अभियुक्त के साथ किसी भी प्रकार की नरमी का रुख अपनाना उचित नहीं है।
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