नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्री और मनी लाउंड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका के स्थानांतरण आवेदन पर राउस एवेन्यू कोर्ट सुनवाई कर रहा है. सुनवाई के लिए ईडी की ओर से कोर्ट स्थानांतरण के आवेदन पर राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. राउस एवेन्यू स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता स्थानांतरण आवेदन पर सुनवाई कर रहे हैं. ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू वहीं दूसरी तरफ सतीश जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे हैं. ईडी ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य व जेल मंत्री रहने के चलते सत्येंद्र जैन लगातार अपने प्रभाव का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं. दूसरी तरफ सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि न्यायाधीश की ओर से सत्येंद्र जैन का पक्ष स्वीकार करने के चलते ईडी न्यायधीश पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कोर्ट बदलने की मांग कर रही है. स्थानांतरण के मामले में यदि किसी न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं तो इसका न्यायाधीश और न्यायपालिका पर गंभीर प्रभाव पड़ता है.
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