प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब बोर्ड-निगमों के कर्मचारियों को भी मिलेगा OPS का फायदा

जयपुर (संदीप अग्रवाल): राज्य सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए अब बोर्ड, निगमों और सरकारी अनुदान से चलने वाले विश्वविद्यालयों के अफसर-कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ देने का फैसला किया है। इसके लिए वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिये हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 1 लाख कर्मचारियों को सीधा इसका फायदा मिलेगा।

15 जून तक भरकर जमा करवाना होगा वित्त विभाग से जारी फाॅर्मेट 
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इन संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को ओपीएस स्कीम का लाभ लेने के लिए वित्त विभाग से जारी फाॅर्मेट को 15 जून तक भरकर जमा करवाना होगा। जिन संस्थाओं में पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलता है उन संस्थाओं को जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन निधि का गठन करना होगा।

पेंशन उठा चुके कर्मचारियों को ऐसे मिलेगा लाभ
इन संस्थाओं में काम करके रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी जिन्होंने ईपीएफ या सीपीएफ से पूरी राशि ले ली है और अगर वह पुरानी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी सरकार ने विकल्प दिए है। ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लेने के लिए फार्म भरकर देना होगा। इसके साथ-साथ उठाई गई राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ पुनः जमा करवानी होगी।

एक नजर में पुरानी पेंशन स्कीम
इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचाारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। इस स्कीम में सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है। इस योजना में कर्मचारी की पेंशन का भुगतान सरकारी कोषागार से होता है। इसके साथ-साथ इसमें 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम भी मिलती है। अगर रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि उसके परिजनों को मिलती है।

अब जानिए न्यू पेंशन स्कीम
इस पेंशन स्कीम में कर्मचारी की पेंशन का हिस्सा सरकार के कोषागार से नहीं बल्कि कर्मचारी की सेलरी से कटता है। कर्मचारी के हिस्से से 10 प्रतिशत और सरकार 14 प्रतिशत अंशदान देती है। यह योजना शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए कर्मचारी इस योजना को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते।

इस योजना में छह महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान नहीं है। इस योजना में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं मिलती। इस योजना की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40 प्रतिशत हिस्सा निवेश करना होता है।

 

Written By

DESK HP NEWS

Hp News

Related News

All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.

BREAKING NEWS
दौसा सीट पर पायलट और किरोड़ी की प्रतिष्ठा दांव पर, SC-ST वर्ग के मतदाता सर्वाधिक, दस साल से कांग्रेस का कब्जा | विधानसभा उपचुनाव में वसुंधरा-पायलट की भूमिका होगी अहम, बीजेपी-कांग्रेस के ये दिग्गज भी दिखाएंगे अपना दम! | करंट से युवक की मौत, मासूमों के सिर से उठा पिता का साया गम मे बदली दिवाली की खुशियां | जल्द ही बड़ी खुशखबरी : सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटेगी रोक! भजनलाल सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला | जल्द ही बड़ी खुशखबरी : सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटेगी रोक! भजनलाल सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला | गाजियाबाद में पड़ोसी ने युवती के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार | मदरसे में 7 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा | रक्षाबंधन पर भाई ने उजाड़ दिया बहन का सुहाग, दोस्त के साथ मिलकर की बहनोई की हत्या, आरोपी गिरफ्तार | गाजियाबाद में नामी स्कूल की शिक्षिका को प्रेम जाल में फंसा कर धर्मांतरण के लिए किया मजबूर, आरोपी गिरफ्तार | यूपी टी-20 प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह के लिए सीएम योगी को मिला आमंत्रण |