जयपुर. जयपुर नगर निगम ग्रेटर पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर का मामला एक बार फिर कोर्ट में आ गया है। खुद सौम्या ने राज्य सरकार के टर्मिनेट (पद से बर्खास्त) करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पद से बर्खास्त हाेने के बाद से सौम्या लगातार स्वायत्त शासन निदेशालय से अपनी टर्मिनेशन के आदेशों और न्यायिक जांच की ऑफिशियल कॉपी मांग रही थी। 20 अक्टूबर को कॉपी मिलने के बाद आज कोर्ट में सौम्या ने याचिका दायर की है। जानकारों के मुताबिक याचिका को आज लिस्टेट किया गया है, लेकिन दोपहर 3 बजे तक सुनवाई के लिए उनका नंबर नहीं आया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अब अगले महीने नवंबर में ही इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। क्योंकि 22 से 30 अक्टूबर तक कोर्ट में दीपावली पर्व की छुटि्टयां है। 31 अक्टूबर से कोर्ट दोबारा शुरू होंगे। राज्य सरकार ने सौम्या गुर्जर को मेयर पद और पार्षद की सदस्यता से 27 सितम्बर को बर्खास्त किया था। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद राज्य सरकार ने ये एक्शन लिया था, जिसके बाद शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर बनाया था। पिछले दिनों सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर नगर निगम ग्रेटर में खाली हुए 4 वार्डों में वापस चुनाव करवाने के आग्रह किया था।
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