ठग कम्पनीज एवं मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने एवं राजस्थान प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम एवं Buds Act 2019 कानून के तहत ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावों को मंजूर कराने के लिए आज जिला कलेक्ट्रटेट पर समस्त ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया और सीएम के नाम एडीएम सुरेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सहारा इंडिया परिवार, समृद्ध जीवन मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव, जी. सी. ए. मार्केटिंग प्रा. लि. भटिंडा (पंजाब), *टोगो, पर्ल्स, (PACL) (KBCL) कल्पतरु बिल्डटेक लिमिटेड, साईं प्रकाश, साईं प्रसाद और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड(मल्टीस्टेट), संजीवनी, नवजीवन, खेतेश्वर, बाइक बोट, जैसी दर्जनों ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज ने जिला एवं राज्य के हजारों, लाखों नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगी की है और राज्य एवं केंद्रीय अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए गिरोहबंद होकर जनता से करोड़ों रुपये की ठगी की है। राजस्थान पुलिस धोखाधड़ी एवं ठगी के मुकदमे buds_act_2019 कानून के तहत लिखने में घोर लापरवाही बरत रही है, राज्य सरकार ने उप-रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को बड्स एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी नियुक्त किया है। जो मात्र क्रेडिट सोसाइटी के पीड़ितों के ही दावे एक्सेप्ट करते हैं शेष ठग कम्पनीज के पीड़ितों के भुगतान दावे उप-रजिस्ट्रार स्वीकार नहीं करते जिस वजह से जिला एवं राज्य के करोड़ों ठगी पीड़ित अपना भुगतान पाने के लिए दर-दर के धक्के खा रहे हैं। इस सम्बध में पहले भी मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन दिया गया था जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिस वजह से पीड़ितों में तनाव बढ़ रहा है। पुलिस द्वारा मुकदमे न लिखने और उप_रजिस्ट्रार द्वारा सबके भुगतान के दावे स्वीकार न करने के कारण जमाकर्ता अपने भुगतान के दावे Buds_Act_2019 एवं राजस्थान प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत नियुक्त सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पा रहे जो जनता के साथ अन्याय है। इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए और देशभर में Buds_Act_2019 व अन्य कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार (तपजप) संगठन गत 25 अगस्त 2022 से राष्ट्रव्यापी भारत यात्रा मिशन भुगतान के तहत आयोजित कर रहा है।उपरोक्त भारत यात्रा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह है जो देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए जनजागरण आंदोलन भी है। आज की मिशन_भुगतान भारत यात्रा विगत 14मार्च के ज्ञापन का स्मरण पत्र भी है अतः चिटफंड पीड़ितों की करूणपुकार अवश्य सुनें। ठगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके ठगी पीड़ितों का भुगतान विधिसम्मत तरीकों से 180 दिन में कराएं। प्रदर्शनकारियो ने ज्ञापन में राज्य में Buds_Act_2019 और राज्य के PID Act की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु शासन द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी और विशेष न्यायालय Buds_Act_2019 की पद पट्टिका उनके कार्यालयों पर प्रदर्शित कराएं ताकि ठगी पीड़ित सरलतापूर्वक एवं निर्भयतापूर्वक अपने भुगतान के दावे शासन के समक्ष प्रस्तुत कर अपना भुगतान 180 कार्यदिवस में प्राप्त कर सकें। अभिकर्ताओं के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमों को वापस लें और ठग कम्पनीज एवं सोसाइटीज के विरुद्ध Buds_Act_2019 के तहत ठगी एवं धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज कराएं।कलेक्ट्रेट, तहसील, थाने एवं अन्य सार्वजनिक सरकारी कार्यालयों में Buds_Act_2019 के बैनर लगवाएं ताकि ठगी पीड़ित ठगों के विरुद्ध शासन-प्रशासन को सूचना देकर राष्ट्र को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित बनवाने में शासन-प्रशासन की सहायता कर सकें। राजस्थान में बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी नियुक्त कर कानून का सख्ती से पालन करवाएं और राजस्थान के निवासियों से ठगी करने वाली प्रत्येक सोसाइटी एवं कम्पनीज के विरुद्ध बड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई करवाकर राज्य को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित बनाएं। उप_रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को #buds_act_2019 के तहत सक्षम अधिकारी का जो दायित्व सौंपा गया है उसे वापस लें और राज्य में अन्य राज्यों की भांति जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी को सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त कर उनकी एवं बड्स एक्ट 2019 की नामित फास्ट ट्रैक कोर्ट की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में अभियोजन अधिकारी(APP) नियुक्त करवाकर सबका भुगतान 180 दिन में सुनिश्चित कराएं। आदि मानगो को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौपा।
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