उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और मीट माफिया याकूब कुरैशी के बेटे फिर कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं. जेल में बंद याकूब कुरैशी के बेटे इमरान और फिरोज पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. यह दोनों गैंगस्टर एक्ट में जमानत पर चल रहे हैं. हाल ही में कुर्क मकान की सील तोड़ने के मामले पर फिरोज पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिसके बाद अब उस पर लीगल एक्शन हुआ है. ऐसे में यदि प्रशासन ने अनुमति दी तो जल्द ही दोनों भाइयों को जिला बदर घोषित किया जाएगा.
दरअसल, अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में याकूब कुरैशी और उनका परिवार आरोपी बनाए गए हैं. याकूब एंड फैमिली पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई में अभी तक लगभग 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है.
बता दें कि, बहुजन समाज पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी खुद वर्तमान में सोनभद्र जेल में बंद हैं. उनका बेटा फिरोज और इमरान जमानत पर रिहा है. जेल से बाहर रहने के दौरान, फिरोज ने कुर्क किये गये अपने मकान की सील तोड़ दी और उसमें रहने लगा. इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने फिरोज और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
इस मामले में फिरोज और उसके भाई इमरान के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस ने दोनों को जिला बदर करने के लिए प्रशासन को रिपोर्ट भेजी है. सुनवाई के बाद अगर तथ्य ठीक पाए गए तो दोनों भाइयों को जिला बदर किया जाएगा.
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