छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में अनुबंध का उल्लंघन करने से जुड़ा एक मामला सामने आया है. इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए तीन सीमेंट कंपनियों पर बड़ा जुर्माना लगाने हुए वसूली के लिए नोटिस जारी किया है. बता दें तीनों कंपनियों पर करीब 30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसे लेकर एमडीपीए ने जानकारी दी है.
बलौदाबाजार जिले की तीन सीमेंट कंपनियों अल्ट्राटेक सीमेंट रावन, श्री सीमेंट लिमिटेड और न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन पर भारी जुर्माना लगाने के पीछे की वजह भी सामने आई है. एमडीपीए के अनुसार खदानों से खनिज का उत्पादन नहीं कर अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है. इन तीनों कंपनियों पर लगाए गए भारी जुर्माने के बाद अब मामले को लेकर चर्चा शुरु हो गई है.
अल्ट्राटेक सीमेंट रावन, सीमेंट लिमिटेड और न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन कंपनी को नोटिस जारी कर वसूली करने के पीछे की वजह अनुबंध का उल्लंघन बताई जा रही है. एमडीपीए के अनुसार उत्पादन में कमी की मात्रा पर रॉयल्टी, डीएफएफ, टीसीएस, और अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.
यदि जुर्माने की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट रावन को गुमा-1 में 157.122 हेक्टेयर भूमि खदान के लिए दी गई थी. इसे लेकर कंपनी पर 24 करोड़ 10 लाख 56 हजार 97 रुपए की वसूली के लिए 10 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था. वहीं श्री सीमेंट लिमिटेड को करही चंडी खपराडीह में खदान के लिए 225.719 हेक्टेयर स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद कंपनी पर 3 करोड़ 41 लाख 23 हजार 250 रुपए की वसूली का आदेश आज जारी किया गया. इसके अतिरिक्त न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन को 294.160 हेक्टेयर खदान के लिए दिया गया था, जिस पर कंपनी को 2 करोड़ 11 लाख 61 हजार, 294 रुपए जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.
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