चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत कर्मचारियों का भरोसा जीतने की भरसक कोशिश कर रहे हैं. इसी कड़ी में सरकार ने मंगलवार रात को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए हैं. इसके तहत सबसे बड़ा फैसला सरकारी राज्य कर्मचारियों को अब 25 साल की सर्विस पर ही पूरी पेंशन का लाभ दिए जाने की घोषणा है. राजस्थान में अब सरकारी कर्मचारियों को 28 की जगह 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेने पर पर भी पूरी पेंशन मिलेगी. इसके साथ ही 75 साल के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा.
मुख्यमंत्री गहलोत ने अब 55 फीसदी ओबीसी वर्ग को साधने का भी बड़ा प्रयास किया है. इसके लिए गहलोत कैबिनेट बड़ा दांव चला है. अब ओबीसी-एमबीसी वर्ग की भर्तियों में योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने पर उन पदों को तीन साल तक खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला किया गया है. अभी यह प्रावधान केवल एससी- एसटी वर्ग में था. अब ओबीसी को भी यह सुविधा मिलेगी. सरकार के इस फैसले को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है.
गहलोत सरकार के फैसले के मुताबिक अब कर्मचारी या पेंशनर की मौत होने पर उसके विवाहित निःशक्त बेटे-बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा. इस बदले हुए नियम का लाभ 1 अप्रेल 2023 से मिलेगा. इसके साथ ही कर्मचारियों का स्पेशल पे बढ़ाने की भी घोषणा की गई है. कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. गहलोत ने 2023-24 बजट में इसकी घोषणा की थी. इसके अनुसार कर्मचारियों के स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार बढ़ोतरी की जा सकेगी.
गहलोत कैबिनेट ने अब सरकारी विभागों में काम कर रहे वर्क चार्ज कर्मचारियों को भी नियमित सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन और पद देने का फैसला किया है. कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इससे अब वर्क चार्ज कर्मचारियों को पूरा वेतन मिल सकेगा और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिलेगा.
कैबिनेट ने दौसा मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं गुजरात के पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम करने की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री गहलोत ने पिछले दिनों 11 मई को ही पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी.
मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन) नियम 2023 को मंजूरी दी गई है. अभियोजन सेवा के अधिकारियों को अब एक अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का फैसला किया गया है. इसके तहत संयुक्त निदेशक अभियोजन का एक नया पद बनाया गया है. इसके अलावा अतिरिक्त निदेशक के पद का पे-लेवल L-20 से L-21 किया गया है.
कैबिनेट ने वीर गुर्जर विकास धर्मार्थ ट्रस्ट भीलवाड़ा और रैगर समाज बीकानेर को हॉस्टल के लिए सस्ती दरों पर जमीन आवंटित करने का फैसला किया है. वीर गुर्जर विकास धर्मार्थ ट्रस्ट भीलवाड़ा को हॉस्टल के लिए यूआईटी भीलवाड़ा की आरसी व्यास नगर योजना के सेक्टर-9 में 280.08 वर्ग गज जमीन आरक्षित दर की 5 प्रतिशत रेट पर देने का फैसला किया है. रैगर समाज बीकानेर को छात्रावास के लिए यूआईटी बीकानेर की स्वर्ण जयंती योजना में 15000 वर्ग फुट जमीन आरक्षित दर की 5 प्रतिशत रेट पर आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
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