सड़क हादसे में सेब कारोबारी की मौत हो गई. परिवार ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में याचिका दाखिल की. अब परिवार को 9.10 लाख रुपये मुआवजा मिलेगा. मामला हिमाचल प्रदेशे के शिमला जिले से है.
जानकारी के अनुसार, शिमला निवासी सेब कारोबारी अजीत सिंह (55) की एक सड़क हादसे में दो साल पहले मौत जान चली गई थी. जिस वाहन में अजीत सिंह सवार था, उसके चालक की लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप है. घटना के दौरान गाड़ी 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी थी और मृतक अजीत सिंह (55) की मौत हो गई थी. अजीत सिंह की पत्नी आशा देवी (52) और बेटे आदर्श मेहता (24) ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में याचिका दायर दाखिल की. दो साल तक मामले में सुनवाई चली.
अब ट्रिब्यूनल ने याचिका पर पीड़ित परिवार को 9,13,180 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं. मुआवजे की राशि का भुगतान गाड़ी चालक कुशाल सिंह, गाड़ी मालिक आशीश मेहता और चंडीगढ़ स्थित वाहन की बीमा कंपनी द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को करना होगा.
याचिकाकर्ताओं ने ट्रिब्यूलन में दायर याचिका में बताया कि मृतक अजीत सिंह घटना के समय 55 वर्ष के थे. वह पेशे से सेब कारोबारी और गांव के नंबरदार थे. उनके पास 30 बीघा जमीन है और उस पर खेती करके प्रति माह 50 हजार रुपये कमा रहे थे. दो जून 2021 को वह कार में शिमला के रामपुर के ननखड़ी से खमाड़ी जा रहे थे. इस दौरान गाड़ी को कुशाल सिंह चला रहा था.
दोपहर करीब 3:30 बजे वे सोईधार के पास पहुंचे तो इस दौरान कुशाल ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और कार सहित 100 मीटर नीच खाई में जा गिरे. कार सवार सभी लोग घायल हो गए. लेकिन घायल अजीत सिंह की सीएचसी ननखड़ी पहुंचने से पहले ही मौत हो गई. बाद में परिवार ने ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की थी.
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