पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व ज्ञानचंद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी चंद्रभान शर्मा ने दर्ज कराया कि मेने मेरे परिचित बोधु बैरवा जो मेरी कॉलोनी में रहता है। मेरे पास आया और एक प्लॉट दिखाने के लिए कहा तो एक प्लॉट कृषि नगर में प्लॉट दिखाकर विकास भवन निर्माण सहकारी समिति का फर्जी व कूटरचित तैयार किये गए पट्टे के आधार पर भूखंड का बेचान अपने साथी अभियुक्त किशन गुज़र से परिवादी के हक में बेचान कर 30 लाख रुपये धोखाधडी पूर्वक प्रारप्त कर लिए। जब परिवादी अपना कब्जा लेने पहुँचा तो मौके पर भूखंड के सही मालिक द्वारा विरोध करने पर परिवादी को उक्त भूखंड फर्जी पट्टे के आधार पर बेचान करना सामने आया जिस पर प्रकरण संख्या 28/ 2023 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 506,120 बी में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया ।। दौराने अनुसंधान प्रकरण में गृह निर्माण सहकारी समिति से प्रारप्त रिकॉर्ड के मुताबिक प्रकरण में उक्त विवादित भूखंड का पट्टा रजनीकांत शर्मा के नाम से समित द्वारा जारी करना बताया। किशन गुजर के नाम से कोई आवंटन पत्र जारी नही करना बताया इसी क्रम में किये गए अग्रिम अनुसंधान से वर्तमान में भूखंड वास्तविक स्वामी है उक्त तथ्यों के विश्लेषण से अभियुक्त गण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया मुल्जिमानों की गिरफ्तारी हेतु सैयद मुस्तफा अली जैदी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व के निर्देशन में एवम विनोद कुमार शर्मा सहायक पुलिस आयुक्त सांगानेर जयपुर पूर्व, सतीश चंद थानाधिकारी मालपुरा गेट जयपुर पूर्व के नेतृत्व में टीम गठित की गई ।। टीम द्वारा प्रकरण मे आरोपीयान बोधु बैरवा, किशन गुजर को गिरफ्तार किया गया प्रकरण में मुल्जिम कन्हैयालाल एवं अन्य की तलाश जारी है।
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