सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) को ज्ञानवापी (Gyanvapi) परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने की अनुमति दी गई है. ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. मुस्लिम संस्था के एक वकील ने भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की और पीठ से एएसआई को सर्वे करने से रोकने की अपील की.
इससे पहले ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को ही सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था. ज्ञानवापी में सर्वे का काम कर रही एएसआई ने कोर्ट से सर्वे का समय बढ़ाने के लिए कहा है. जिला जज के अदालत में ASI की ओर से इसके लिए एक प्रार्थना पत्र दिया गया है. जिला अदालत ने 4 अगस्त तक एएसआई से सर्वेक्षण की रिपोर्ट मांगी थी. मगर पूरा सर्वेक्षण करने के लिए ASI समय बढ़ाने की मांग कर रहा है. वहीं भारी संख्या में नमाजी पहुंचने के कारण फिलहाल अभी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम रुका हुआ है. नमाज किए जाने के अदा करने के बाद सर्वे की कार्रवाई फिर शुरू होगी.
– ज्ञानवापी मामले में ASI सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू.
– चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.
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