झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने करीब 14 साल पहले एक व्यक्ति की तीरों से हत्या करने के मामले में बीते शुक्रवार को 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने कृष्ण केराई, दिशु केराई, विजय केराई, मंगल केराई और नरसिंह केराई को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस के मुताबिक, गुआ पुलिस थाना क्षेत्र के कोलाईसाई गांव में रहने वाले प्रधान केराई 25 मार्च 2009 को अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर लौट रहा था कि तभी दोषियों ने उस पर तीर से हमला कर दिया था।
पुलिस ने बताया कि दिहाड़ी मजदूर प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि उसकी पत्नी और बेटा वहां से भागने में कामयाब रहे थे।
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