उच्चतम न्यायालय हल्द्वानी में रेलवे द्वारा दावा की गई 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश पर पहले ही रोक लगाई रखी है।
उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध वाद सूची के अनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष सात अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने दो मई को कहा था कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पिछले साल 20 दिसंबर के निर्देश पर रोक संबंधी उसका अंतरिम आदेश शीर्ष अदालत में याचिकाओं के लंबित रहने तक जारी रहेगा। न्यायालय ने 5 जनवरी को एक अंतरिम आदेश में 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के निर्देशों पर रोक लगा दी थी और इसे ‘मानवीय मुद्दा' करार दिया था। न्यायालय ने कहा था कि 50,000 लोगों को रातोंरात नहीं हटाया जा सकता है।
वहीं रेलवे के मुताबिक, जमीन पर 4,365 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है। जमीन पर कब्जा रखने वाले परिवार हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि वे जमीन के असली मालिक हैं। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं।
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