धौलपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 15 साल की दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी युवक पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के दिहौली थाना पर एक महिला ने 25 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि 24 मार्च को उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी देर शाम घर के पास खेत में शौच करने गई थी। नाबालिग बेटी की चीख पुकार सुन कर वह खेत पर पहुंची तो आरोपी रामफूल उसे देख कर भाग गया।
जिसके बाद नाबालिग बेटी ने मां को बताया कि रामफूल उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी रामफूल पुत्र मोहर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जिसे बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया।
मामले में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को रामफूल को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना और एससी एसटी एक्ट में तीन-तीन वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया हैं। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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