अखिल भारतीय विद्युत मज़दूर महासंघ के राष्ट्रव्यापी अभियान एवं सह-चरणबद्ध आंदोलन के पोस्टर का किया विमोचन

भारतीय मज़दूर संघ से सम्बद्ध अखिल भारतीय विद्युत मज़दूर महासंघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर विद्युत कम्पनियों की विभिन्न मांगों को लेकर आयोजित होने वाले सह-चरणबद्ध आंदोलन के पोस्टर का विमोचन किया गया। भामसं के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जयपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ, दौसा वृत के महामंत्री प्रकाश चन्द्र शर्मा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय व उपखण्ड महामंत्रियों के नेतृत्व में विभिन्न उपखण्डो में पोस्टर चस्पा कर कर्मचारियों को अपने हक के लिए अधिक से अधिक संख्या में इस सह-चरणबद्ध आंदोलन का हिस्सा बनने का आव्हान किया गया। जयपुर विद्युत वितरण श्रमिक संघ के डिस्कॉम महामंत्री हेमन्त कुमार त्रिवेदी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्युत मज़दूर महासंघ द्वारा कर्मचारी जागो-जगाओ, कंपनियाँ बचाओ अभियान के तहत सह-चरणबद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन तय किया गया है, जिसमें दिनांक 04 सितम्बर से 11 सितम्बर 2023 तक जन जागरुकता अभियान, दिनांक 27 सितम्बर 2023 को धरना प्रदर्शन एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन तथा दिनांक 01 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2023 तक सांसदों से भेंट, चर्चा एवं ज्ञापन प्रस्तावित हैं। भारतीय मज़दूर संघ के जिला मंत्री अनूप कुमार शर्मा ने कहा कि महासंघ के इस अभियान का उद्देश्य विद्युत सुधार बिल 2022 में संशोधन कर सभी राज्यों की बिजली कंपनियों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जावे, विद्युत क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध अनिवार्य की जावे, विद्युत वितरण के क्षेत्र में सब-लाईसेंस व्यवस्था समाप्त की जावे एवं विद्युत वितरण के क्षेत्र में अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाई जावे, एक देश-एक ग्रिड की तर्ज पर एक समान सेवा शर्तें लागू की जावे, विद्युत जैसे संवेदनशील एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित उद्योग में ठेका/संविदा/अनुबंध पर रोक लगायी जावे तथा ठेका/संविदा/अनुबंध आधार पर वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव एवं कार्य कुशलता के आधार पर नियमित करने का प्रावधान शामिल किया जावे, केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच संयुक्त उपक्रम बनाकर विद्युत क्षेत्र को मज़बूत किया जावे, अपीली अथॉरिटी में श्रमिक प्रतिनिधियों को शामिल किया जावे, ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत त्रिपक्षीय समिति को अस्तित्व में लाते हुए श्रमिक प्रतिनिधि को नामांकित किया जावे, गैर परम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में नए निवेश में राज्य व केन्द्रीय उत्पादन निगमों का पूँजीगत निवेश कम से कम 50 प्रतिशत सुनिश्चित किया जावे तथा उत्पादन व प्रसारण के क्षेत्र में कम से कम 50 प्रतिशत नया निवेश व संचालन सरकारी क्षेत्र में किया जावे।

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