सड़कों पर घूम रहे पशुओं से निपटने के लिए नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की ओर से कई सख्त कदम उठाये जा रहे हैं. अथॉरिटी की टीम से पशु छुड़ाने के लिए अब पशु मालिकों को पहली बार 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. अधिकतम जुर्माने की राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी गई है और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय भी लिया गया है. अभी तक इस मामले में सिर्फ 5 हजार का जुर्माना ही लगाया जाता था और केस दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था.
नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. लोकेश सप्ताह में 3-4 दिन फील्ड में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं. हर बार उनको सड़कों पर पशु नजर आते हैं जिसकी वजह से अव्यवस्था और यातायात प्रभावित होता दिखाई देता है. भंगेल रोड पर निरीक्षण के दौरान अधिक संख्या में पशु दिखाए दिए जिसके कारण मौके पर रोड ब्लॉक समेत अव्यवस्था दिखाई दी. सीईओ ने जन स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाते हुए जुर्माना राशि बढ़ने का निर्णय लिया और एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है.
जनस्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना कि लावारिस पशुओं को रखने के लिए सेक्टर 14ए शनि मंदिर के पास और सेक्टर-135 में गौशाला बनी हैं. उन्होंने बताया कि जुर्माना और मालिकों से शपथ-पत्र लिया जाता था, लेकिन अब जुर्माने की राशि बढ़ाई गई. साथ ही पशु मालिकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी अगर बार-बार अगर उनकी तरफ से ऐसी स्थिति पैदा की जाती है.
बता दें बीते कई दिनों से आवारा पशुओं की संख्या में कमी होने की बजाय बढ़ोतरी नजर आ रही है. देखा गया है कि दूध दुहने के बाद मालिक गौवंश को सड़कों पर छोड़ देते हैं जिस कारण अव्यवस्था देखने को मिलती है. पहली बार 10 हजार, दूसरी बार 15 हजार और तीसरी बार 20 हजार का जुर्माने का प्रावधान किया गया है. साथ में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई है.
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