आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित द्वारा शुक्रवार को बैठक वीसी के माध्यम से ली गई।
जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. भारती दीक्षित ने कहा कि विधान सभा आम चुनाव - 2023 की घोषणा के साथ ही अजमेर, पुष्कर, किशनगढ़, नसीराबाद, पीसांगन, अरांई, रूपनगढ़, केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़, ब्यावर, टाॅडगढ़ तथा मसूदा उपखण्ड में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसकी पूर्व तैयारी सुनिश्चित की जाए। इससे स्वतन्त्रा एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पादित करवाया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लागू होते ही आगामी 24 घण्टों में समस्त राजकीय कार्यालयों एवं भवनों से राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो, तस्वीर, पोस्टर, बैनर हटाए जाएंगे। यह कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इन्हें हटवाने की जिम्मेदारी परिसम्पत्ति का स्वामित्व रखने वाले एवं उपयोग करने वाले संस्थान एवं कार्यालय के प्रमुख की रहेगी। इसके साथ ही आचार संहिता लागू होने के 48 घण्टे के भीतर स्थानीय निकायों द्वारा दलों का गठन कर सार्वजनिक परिसम्पतियों पर चस्पा पोस्टर एवं बैनर हटवाए जाएंगे। यह कार्यवाही सम्पति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साथ-साथ पोस्टर बैनर हटेंगे। राजनैतिक दलों द्वारा पूर्व में लगाए गए पोस्टर बैनर भी हटाने होंगे। रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति से लगाए गए राजनैतिक पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग्स ही लगाए जा सकेंगे। एमसीसी लागू होने के 72 घण्टे में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के विपरीत निजी परिसम्पत्तियों पर लगी सामग्री भी हटेगी। इस अवधि में नारे भी हटवाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व इस प्रकार की सामग्री का चिन्हीकरण कर सूचीबद्ध किया जाए। इन्हें हटवाने की कार्ययोजना बनाकर दल गठित किए जाएं। प्रत्येक दल का उत्तरदायित्व निर्धारित हो। शिला पट्टिका पर राजनैतिक व्यक्तियों के नामों को भी ढ़का जाए। हटाई गई सामग्री का रिकाॅर्ड सन्धारित कर सूचना जिला मुख्यालय को भेजी जाए।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र सिंह, पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित गोयल, अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त निधि बी.टी., नगर निगम के आयुक्त सुशील कुमार सहित अधिकारी उपस्थित रहे।
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