सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में तमिलनाडु सरकार में मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. उनके अलवा तमिलनाडु सरकार, ए राजा, सीबीआई और अन्य पक्षकारों को भी शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि के बयान को हेट स्पीच मामने से इनकार किया है. अदालत ने ये नोटिस उस याचिका का संज्ञान लेते हुए जारी किए हैं, जिसमें उपरोक्त सभी पर सनातन धर्म को लेकर घृणित बयानबाजी के जरिए हिंदुओं की भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को हेट स्पीच पर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुनेगी. चेन्नई के एक वकील ने याचिका दायर कर मांग की है कि तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों को असंवैधानिक करार दिया जाए.
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