ग्राम राज्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्था की और से भारत देश को बाल विवाह एवं बाल श्रम मुक्त देश बनाने की दी जानकारीयां। कम्युनिटी चैंपियन संजू कुमारी प्रजापत ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानीपुरा एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल खटावदा में छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शादी के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। निर्धारित उम्र से पहले शादी करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है जो कानून अपराध है। कम उम्र में लड़की का विवाह होने पर वह शारीरिक ओर मानसिक रूप से कमजोर हो जाती हैं। साथ ही बाल श्रम के बारे में जानकारी देते हुए संजू प्रजापत ने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना बाल श्रम की श्रेणी में आता है। जिसे समझना हम सब की जिम्मेदारी है। फिर भी कोई बाल श्रम करवाता है तो आप चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर इसकी सूचना दे ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। खटावदा विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका इंद्रा लोधा ने भी छात्र-छात्राओं को विभिन्न जानकारियां दी। कार्यक्रम के अंत में कम्युनिटी चैंपियन संजू कुमारी प्रजापत ने विद्यालय स्टाफ सहित मौजूद सभी छात्र-छात्राओं को भारत देश को बाल विवाह एवं बाल श्रम मुक्त देश बनाने की शपथ दिलाई।
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