पुणे कार दुर्घटना मामला: आरोपी किशोर के पिता, दादा समेत पांच पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज - Pune Car Crash Case

पुणे: पुणे पुलिस ने 19 मई को पुणे में हुई कार दुर्घटना मामले से इतर इस मामले में कुछ आरोपियों के ऊपर एक और मामला दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी के पिता और दादा पर एक स्थानीय व्यवसायी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक अलग मामले में मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

स्थानीय व्यवसायी डीएस कतुरे ने पुणे कार दुर्घटना के आरोपी व्यक्ति के पिता, दादा और तीन अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्हें अपने बेटे की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसकी इस साल जनवरी में मौत हो गई थी. पुलिस शिकायत के अनुसार, डीएस कतुरे के बेटे शशिकांत कतुरे ने आरोपी विनय काले से लगातार परेशान होने के बाद आत्महत्या कर ली थी. शशिकांत ने निर्माण व्यवसाय के लिए ऋण लिया था, जिसे वह चुकाने में विफल रहा, बाद में उसने आत्महत्या कर ली.

आत्महत्या के बाद, पुलिस ने शहर के चंदननगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 306 और 506 के तहत विनय काले के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था. पुणे पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, कार दुर्घटना की चल रही जांच के दौरान, विनय काले के पिता ने हाल ही में पुलिस से संपर्क किया था, जहां आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में किशोर के पिता, दादा और तीन अन्य की भूमिका सामने आई थी.

इसके बाद, पुणे पुलिस ने चंदननगर पुलिस स्टेशन में आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर में आरोपी के पिता, दादा और तीन अन्य को शामिल किया. उन्होंने आईपीसी की धारा 420 और 34 भी जोड़ी, और आगे की जांच जारी है. आरोपी का पिता वर्तमान में रक्त के नमूनों में हेराफेरी के संबंध में पुलिस हिरासत में है, जबकि दादा अपने नाबालिग पोते के बजाय अपराध की जिम्मेदारी लेने के लिए परिवार के ड्राइवर का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में है.

पुणे कार दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई, जब नाबालिग ने अपनी शानदार लग्जरी कार को बाइक पर जा रहे दो आईटी पेशेवरों को टक्कर मार दी, जिससे 19 मई की रात को उनकी मौके पर ही मौत हो गई. किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर आरोपी को एक अवलोकन गृह में हिरासत में रखा गया है. उन्हें पहले इस मामले में जमानत दी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें 5 जून तक 14 दिनों के लिए निगरानी गृह भेज दिया गया.

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