हरियाणा में BJP सरकार के हरियाणा पुलिस सर्विस (HPS) अफसर भांजे पर 39.20 लाख रुपए का जुर्माना (पैनल रेंट) ठोका गया है। यह जुर्माना डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने लगाया। असल में राज्यमंत्री डॉ. अभय यादव के भांजे अमन यादव HPS अधिकारी हैं। वे ACP तैनात हैं।
डीजीपी ऑफिस के मुताबिक ACP अमन यादव की गुरुग्राम से ट्रांसफर हो गई। वे फरीदाबाद चले गए। इसके बावजूद उन्होंने गुरुग्राम के फ्लैट का कब्जा नहीं छोड़ा। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने डीजीपी ऑफिस को सूचना दी कि एसीपी अमन यादव से जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक की अवधि का 1 लाख रुपए पैनल रेंट जमा करा लिया गया है। मई 2024 के बदले भी उनकी सैलरी से 25 हजार रुपए भी काटे गए हैं।
ACP को उनके ओवरस्टे की सूचना पहले ही गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर की तरफ से भेज दी गई थी, लेकिन उन्होंने अभी भी फ्लैट खाली नहीं किया गया है। जिस वजह से पैनल रेंट बढ़कर 39.20 लाख हो गया है। उन्हें अब निर्देश दिए गए हैं कि वह इस पैनल रेंट की राशि को तुरंत ट्रैजरी में जमा करवाकर सूचित करें।
जिन IG की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 6 IPS ने पंचकूला और 9 IPS ने एक से अधिक सरकारी मकान कब्जा रखे हैं।
IG की शिकायत के बाद कार्रवाई
यह कार्रवाई IG वाई पूरण कुमार की शिकायत पर की जा रही है। आईजी की शिकायत पर पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश भेजे थे। जिसमें कहा गया था कि ऐसे राजपत्रित अधिकारियों की सूची भेजी जाए जो अपने जिले या इकाई से दूसरे जिलों की इकाइयों में ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है। साथ ही अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्यालय को दी जाए।
गुरुग्राम CP ने भेजा था लेटर
गुरुग्राम के CP ने एसीपी अमन यादव को 09.04.2024 को पत्र भेजकर कहा था कि 03.10.2022 से 30.06.2023 तक ओवरस्टे होने के कारण 21.30 लाख रुपये पैनल रेंट की सूचना पहले ही भेज ही दी थी । इसके अलावा अभी भी आप उस फ्लैट पर कब्जा किए हुए हैं । इसलिए ताजा पैनल रेंट 39.20 लाख रुपये 03.12.2022 से 29.02.2024 तक बनता है ।
IG का दावा- 6 आईपीएस ने पंचकूला में कब्जा रखे मकान
इधर IG वाई पूरन कुमार ने ये भी दावा किया है कि करीब 6 सीनियर IPS ने 2 सरकारी मकान कब्जा करके रखे हुए हैं। इन अफसरों के पंचकूला के साथ ही फील्ड में भी सरकारी आवास हैं। इसके बावजूद भी अभी तक इनको पैनल रेंट की सूचना नहीं भेजी गई है।
पंचकूला में अभी फ्लैट 2C, 4C, फरीदाबाद में हाउस नंबर 5, पंचकूला के हाउस नंबर 7 सेक्टर 2, भोंडसी कॉम्प्लेक्स के हाउस नंबर 1 में IPS अधिकारियों ने कब्जा जमाया हुआ है।
इन IPS ने कब्जा रखे एक से अधिक मकान
हाल ही में आईजी वाई पूरन कुमार ने वन ऑफिसर वन हाउस पॉलिसी का जिक्र कर उन IPS अफसरों की शिकायत कर रखी है, जिनके पास एक से ज्यादा सरकारी आवास हैं। कुछ तो फील्ड में तैनात हैं और कुछ गलत जानकारी दे रहे हैं।
इनमें 9 आईपीएस अफसरों के नाम हैं, जिन्होंने एक से अधिक सरकारी आवास कब्जा कर रखे हैं। इनमें एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह के साथ सीनियर आईपीएस सौरभ सिंह, राकेश आर्या, सतीश बालन, हिमांशू गर्ग, राज कुमार, एके मित्तल के साथ दो और नाम शामिल हैं।
पूर्व गृहमंत्री विज ने लागू की थी यह पॉलिसी
हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एक अफसर-एक आवास की पॉलिसी लागू की थी। इसको लेकर उन्होंने अपने कार्यकाल में डीजीपी को इस पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे। लेकिन धरातल पर इस पॉलिसी को अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। वाई पूरन कुमार का आरोप है कि यह पॉलिसी सिर्फ दलित अफसरों पर लागू की जा रही है, डीजीपी के चहेतों अफसरों पर यह लागू नहीं की जा रही है।
CM तक पहुंच चुका मामला
हरियाणा के आईजी स्तर के अधिकारी वाई पूरन कुमार ने पुलिस विभाग में नियमों के खिलाफ एक से अधिक आवास लेने के मामले में अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी 7 दिन पहले शिकायत की थी। आईपीएस अधिकारी ने शिकायत में बाकायदा IPS अधिकारियों के नाम का जिक्र किया था और सबूत होने का भी दावा किया था।
इससे पहले IG ने इस मामले की शिकायत DGP शत्रुजीत कपूर और गृह विभाग के सचिव टीवीएसएन प्रसाद को भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते अब उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम शिकायत भेजी थी।
HC में भी हो चुकी सुनवाई
पुलिस डिपार्टमेंट के वन ऑफिसर वन रेजिडेंट पॉलिसी का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में बताया गया है कि गृहमंत्री के आदेश के अनुसार यदि कोई आईजी अपनी रेंज में तैनात होता है तो उसे मुख्यालय में सरकारी मकान की अलाटमेंट नहीं की जा सकती है, लेकिन 2 पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो मुख्यालय में सरकारी मकान अलॉट करवा रहे हैं। हाईकोर्ट इस मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से पूछ चुका है कि आखिर क्यों याची को सरकारी आवास अलॉट नहीं किया जा रहा है।
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