दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से सोमवार (13 मई) को खारिज हो गई है। जस्टिस खन्ना ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा- हम हाईकोर्ट के फैसले पर दखल नहीं दे रहे। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना को मामले में एक्शन लेना चाहते हैं लें।
दरअसल, शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, जिसे लेकर संदीप कुमार नामक शख्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने 50 हजार का फाइन लगाते हए 10 अप्रैल को याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा- याचिका में कानूनी अधिकार को लेकर क्या मांग है? हमें इस सब में क्यों जाना चाहिए? हम याचिका खारिज करते हैं। उधर, अरविंद केजरीवाल से जुड़े एक मानहानि मामले की भी आज सुनवाई होनी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था- कार्यपालिका को ये मामला देखना चाहिए
दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को याचिका खारिज करते हुए कहा था- ये कार्यपालिका का मसला है। ACJ मनमोहन ने कहा, "इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करना चाहिए। कार्यपालिका को ये मामला देखना चाहिए। इसमें न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है।"
वीडियो रीट्वीट करने पर केजरीवाल पर 2018 में मानहानि का केस दर्ज हुआ था
यूट्यूबर ध्रुव राठी ने 2018 में एक ट्वीट करते हुए 'आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी' नाम के ट्विटर पेज के संस्थापक और संचालक पर BJP IT सेल पार्ट-2 जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया था। दिल्ली के CM केजरीवाल ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया था।
वीडियो में विकास सांकृत्यायन नाम के व्यक्ति के बारे में अपमानजनक बातें कही गई थीं। इस पर केजरीवाल के खिलाफ 2018 में केस दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को आपराधिक मानहानि मामले में समन जारी किए थे, जिसे रद्द करने के लिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में कहा था कि ट्विटर पर केजरीवाल को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ कही गई अपमानजनक बातों की पुष्टि किए बिना उसे रीट्वीट किया और करोड़ों लोगों तक फैलाया।
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