कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की मंजूरी के बाद किए गए तबादलों को रोकने के आदेश से अब पंचायतीराज विभाग ने यू-टर्न ले लिया है। पहले कृषि विभाग से जिला परिषदों और पंचायत समितियों में इंजीनियरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग को गलत बताने के आदेश को अब पंचायतीराज विभाग ने बदल दिया है।
पहले जिन तबादलों को गलत बताया था, अब उन्हें सही ठहरा दिया है। पंचायतीराज आयुक्त ने अब दूसरा आदेश निकालकर कृषि विभाग के इंजीनियरों के तबादलों को सही ठहरा दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के सामने मंत्री मदन दिलावर बैकफुट पर आ गए।
नए आदेश में लिखा- जॉइनिंग करवाने पर कोई आपत्ति नहीं
पंचायती राज आयुक्त रवि जैन ने अब सभी जिला परिषदों को नया लेटर जारी कर 25 जून को जारी आदेश को 27 जून को देर शाम बदल दिया है। नए आदेश में तर्क दिया है कि पहले वाले तबादलों पर आपत्ति नहीं है।
अब तर्क दिया है कि विभागीय पदों का मतलब ग्रामीण विकास पंचायतीराज कैडर के लिए जिला परिषदों और पंचायत समितियों में असिस्टेंट इंजीनियर (AEN) और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (Ex.EN) से है।
जलग्रहण विकास और भू-संरक्षण विभाग के इंजीनियरिंग कैडर के स्वीकृत पदों पर पोस्टिंग किए जाने की स्थिति में जॉइनिंग करवाने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। सभी जिला परिषदों को अब यह ताजा आदेश भेजकर स्पष्टीकरण दिया है।
पहले लिखा था- कृषि विभाग ग्रामीण विकास के पदों पर पोस्टिंग नहीं कर सकता
पंचायतीराज आयुक्त रवि जैन ने 25 जून को जिला परिषदों के सीईओ को लेटर जारी किया था। जिसमें लिखा था कि कृषि विभाग ने उनके विभाग के इंजीनियरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग बिना पंचायतीराज विभाग की मंजूरी से जिला परिषदों, पंचायत समितियों में किया है।
कृषि विभाग के इंजीनियरों के तबादले बिना पंचायती विभाग की अनुमति से करना उचित नहीं है। कृषि विभाग पंचायती राज विभाग के पदों पर पोस्टिंग करने करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है।
पहले भी समय-समय पर कृषि विभाग को बिना विभाग की अनुमति या सहमति के ट्रांसफर, पोस्टिंग नहीं करने के लिए लेटर लिखे गए थे। इसके बावजूद कृषि विभाग, कृषि आयुक्तालय उनके विभाग के इंजीनियरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग बिना मंजूरी कर रहा है। इसे विभाग में सक्षम स्तर पर गंभीरता से लिया गया है।
जॉइन नहीं करवाने के दिए थे आदेश
ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला परिषद सीईओ को लेटर जारी कर कृषि विभाग से जारी किए गए तबादला आदेशों को नहीं मानने को कहा था। आदेशों में लिखा था कि कृषि विभाग ने ग्रामीण विकास के पदों पर जिन्हें पोस्टिंग दी है, उन्हें जॉइन नहीं करवाया जाए और जिन्होंने जॉइन कर लिया है उन्हें तत्काल रिलीव कर मूल विभाग भेज दिया जाए। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
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