दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को 14 दिन (12 जुलाई) की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दिल्ली शराब नीति केस में CBI ने उन्हें 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। 3 दिन की कस्टडी के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।
शराब नीति केस में CBI केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच कर रही है। CBI ने आज सुनवाई के दौरान जस्टिस सुनैना शर्मा की अदालत से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। वे पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में हैं।
दरअसल, केजरीवाल पर दो मामले दर्ज हैं। पहला ED का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा CBI का, जिसे शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया। इस केस में 26 जून को केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया है।
यह केस दिल्ली LG वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दोनों मामले अलग-अलग दर्ज किए गए हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी भी अलग-अलग हुई है। ED केस में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई को खत्म हो रही है।
पिछली सुनवाई में बिगड़ गई थी केजरीवाल की तबीयत 26 जून को CBI ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं। यह गलत है। मैंने कहा था कि कोई दोषी नहीं हैं। सिसोदिया भी दोषी नहीं हैं। इस पर CBI के वकील ने कहा मीडिया में जो चल रहा है वह सब सही है। सब फैक्ट्स पर आधारित है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान ही कोर्ट रूम में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उनका शुगर लेवल गिरने के कारण कुछ देर के लिए उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में वे कोर्ट रूम में वापस लौट आए।
केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका लगाएंगे
CBI केस में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली है। लोअर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। ED इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची। 25 जून को हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होने पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी 25 जून को लोअर कोर्ट के जमानत देने के आदेश को पलट दिया है। अब हम हाईकोर्ट के 25 जून के ऑर्डर के खिलाफ नई याचिका लगाएंगे। इसलिए मौजूदा याचिका को अब वापस लाना चाहते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ED के वकील SV राजू की सहमति के बाद याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।
24 जून: सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही फैसला देना सही
केजरीवाल ने 23 जून को हाई कोर्ट के स्टे के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर सोमवार (24 जून) को सुनवाई हुई। दिल्ली के CM की जमानत पर अंतरिम रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रखने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ‘असामान्य’ बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा। अब जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत मामले पर आज (26 जून) को सुनवाई करेगी।
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