5 साल से पुराने वाहनों पर 1 जुलाई से ट्रैफिक पुलिस चालान शुरू करेगी
राजस्थान में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर 5 साल से पुराने वाहनों पर 1 जुलाई से ट्रैफिक पुलिस चालान शुरू करेगी। ये आदेश 1 अप्रैल 2019 से पहले की गाड़ियों के लिए है। राजस्थान में ऐसे वाहनों की संख्या करीब 25 लाख के आसपास है।
कमर्शियल और नॉन कमर्शियल चौपहिया वाहनों के लिए 5000 रुपए और दोपहिया वाहनों का 2000 रुपए का चालान कटेगा। अगर आपने नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर रखा है और आपके पास रसीद है तो चालान से बचा जा सकता है। वाहन चोरी की घटनाओं और नियमों का उल्लंघन करने पर ई-चालान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लागू किया जा रहा है।
नंबर प्लेट लगवाने के लिए दोपहिया वाहन के लिए 425 रुपए, ऑटो के लिए 470 रुपए, चारपहिया वाहन (प्राइवेट) के लिए 695 रुपए, मध्यम और भारी वाहन के लिए 730 रुपए और कृषि कार्य से जुड़े ट्रैक्टर इत्यादि के लिए 495 रुपए देने होंगे।
राजस्थान में कोर्ट का बदलेगा समय
राजस्थान में एक जुलाई से हाईकोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट में काम को लेकर समय बदलेगा। अभी गर्मियों को देखते हुए कोर्ट में सुनवाई का समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक का कर रखा था। अब 1 जुलाई से समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। सुबह 30 मिनट और शाम को 30 मिनट का प्रशासनिक कार्य रहेगा।
वहीं 30 मिनट का दोपहर को लंच का टाइम रहेगा। अभी हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है। 1 जुलाई से हाईकोर्ट में भी सुनवाई शुरू हो जाएगी।
अब खो जाने पर 7 दिन में एक्टिवेट होगी नई सिम
ट्राई (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्ट कराने को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के तहत अब सिम को पोर्ट कराना, चोरी होने या गुम हो जाने पर या फिर सिम काम नहीं कर रही है तो नए सिम कार्ड को लेना पड़ता है।
अगर आपका सिम कार्ड चोरी हो गया है या फिर गुम हो गया है तो तुरंत सिम कार्ड नहीं मिलेगी। पहले टेलीकॉम कंपनी के स्टोर से तुरंत सिम कार्ड नया मिल जाता था। इसका लॉकिंग पीरियड बढ़ा दिया गया है। इसीलिए 7 दिनों के बाद ग्राहक को नया सिम कार्ड मिलेगा। मोबाइल नंबर पोर्ट कराया है तब भी 7 दिनों में ही नई सिम एक्टिवेट होगी।
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में होगा बदलाव
क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई खरीदारी करते हैं तो उसके बिल पेमेंट के प्लेटफार्म में भी अब बड़ा बदलाव किया गया है। 30 जून तक आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफार्म से क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करा सकते थे। आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक आज से क्रेडिट बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए ही होगा। किसी अन्य या थर्ड पार्टी ऐप से आप बिल जमा नहीं करा पाएंगे।
All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.