राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा ने राज्य विधान सभा में बताया कि नोहर विधान सभा क्षेत्र में रोही मौजा चक राजासर के खसरा नम्बर 66, 67/1 की खातेदारी निरस्त कर आबादी भूमि में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही न्यायिक निर्णय पर निर्भर है।
राजस्व मंत्री शून्यकाल में नोहर विधायक अमित चाचाण द्वारा इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाये गए मामले पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत मूल वाद न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण किया जाकर तथा उभय पक्षों से जवाब व साक्ष्य-सबूत लिये जाने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जा सकता है।
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