मुडा जमीन आवंटन में अवैध सांठगांठ को लेकर कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. आरटीआई कार्यकर्ता टीजे अब्राहम स्नेहमई कृष्णा की शिकायत पर राज्यपाल ने सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.
इस बीच राजभवन से टीजे अब्राहम और स्नेहामाई कृष्णा को आज दोपहर 3 बजे राज्यपाल से मिलने की इजाजत दे दी गई है. 26 जुलाई को टीजे ने सीएम के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत मांगी थी. इब्राहीम ने राज्यपाल को याचिका दी थी. इस संबंध में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.
राज्यपाल ऑफिस की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति में कहा गया कि माननीय राज्यपाल के निर्देशानुसार, मैं याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के अंतर्गत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्रति संलग्न कर रहा हूं.
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