राजस्थान पुलिस सेवा नियम में ओबीसी के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान यथावत

 राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) में OBC को मिलने वाली आयु सीमा में 5 साल की छूट को खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था. वहीं इस नोटिफिकेशन के बाद राजस्थान की सियासत में बवाल मच गया था. OBC के खिलाफ इस फैसले पर विपक्ष राजस्थान सरकार पर सदन से लेकर सड़क तक टूट पड़ी. वहीं अब इस मामले में फैसले को वापस लेते हुए. नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसमें बताया गया है कि राजस्थान पुलिस सेवा नियम में ओबीसी के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट का प्रावधान यथावत है. यानी RPS Rule Amendment को वापस ले लिया गया है.

सरकार की ओर से इस बारे में कहा गया है कि राजस्थान पुलिस सेवा नियम में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट यथावत है. अधिसूचना जारी करते समय 5 वर्ष की छूट का प्रावधान भूलवश दो स्थानों पर अंकित हो जाने पर इसे संशोधित कर एक स्थान से हटाया गया है. इससे राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में OBC के लिए आयु की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.

हालांकि आपको बता दें, पहले जो OBC छूट की सेवा को समाप्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था. उसमें साफ-साफ राजस्थान पुलिस सेवा (संसोधन) नियम 2024 के संबंध में कार्मिक विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी दिनेश कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश में लिखा था कि पुलिस सर्विस में ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की मिलने वाली छूट के आदेश को 16 अप्रैल 2021 से निरस्त कर दिया. 

कार्मिक सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कहां हुई गलती

कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 13 नवम्बर 1996 द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में OBC वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में प्रथम बार दो वर्ष की छूट प्रदान की गई थी. इसके पश्चात अधिसूचना 25 मई 2000 द्वारा आयु सीमा में 05 वर्ष की अभिवृद्धि का प्रावधान जोड़ा गया था.

उन्होंने बताया कि 16 अप्रेल 2021 को अधिसूचना जारी कर विविध सेवा नियमों में संशोधन के समान ही राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में भी OBC वर्ग हेतु BC अंकित कर ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड दिया गया. परन्तु अधिसूचना जारी करते समय OBC वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का प्रावधान नियम 11 (1) के परंतुक (iii) एवं परन्तुक (xvii) दोनों में विद्यमान रह गया.

संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि परन्तुक (xvii) को विलोपित किये जाने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में संशोधन किया गया है.

Written By

DESK HP NEWS

Hp News

Related News

All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.

BREAKING NEWS
राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र, राज्यपाल के अभिभाषण से होगी शुरुआत, हंगामे के आसार | राजस्थान में नई आबकारी नीति लागू, 4 साल तक चलेगी, दस कमरों वाले होटल्स में भी बार की अनुमति | राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण | दिल्ली में उलेमा बोर्ड की बड़ी तैयारी, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने सक्रियता बढ़ाई | दिल्ली में उलेमा बोर्ड की बड़ी तैयारी, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने सक्रियता बढ़ाई | दौसा सीट पर पायलट और किरोड़ी की प्रतिष्ठा दांव पर, SC-ST वर्ग के मतदाता सर्वाधिक, दस साल से कांग्रेस का कब्जा | विधानसभा उपचुनाव में वसुंधरा-पायलट की भूमिका होगी अहम, बीजेपी-कांग्रेस के ये दिग्गज भी दिखाएंगे अपना दम! | करंट से युवक की मौत, मासूमों के सिर से उठा पिता का साया गम मे बदली दिवाली की खुशियां | जल्द ही बड़ी खुशखबरी : सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटेगी रोक! भजनलाल सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला | जल्द ही बड़ी खुशखबरी : सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटेगी रोक! भजनलाल सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला |