बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
न्यू टैक्स रिजीम में क्या खास
ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या खास
पुराने टैक्स ऑप्शन में 10 लाख तक की इनकम करा सकते हैं टैक्स फ्री
पुराने टैक्स ऑप्शन में 87A का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपए तक की कमाई पर इनकम टैक्स नहीं देना होता। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 20% तक टैक्स लगेगा। यानी आपको 1,12,500 रुपए टैक्स चुकाना होगा। लेकिन इनकम टैक्स कानून में ऐसे कई प्रावधान यानी टैक्स छूट हैं, जिनसे आप 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं।
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