देवली। समरावता ग्राम में उपचुनाव के दौरान उपखंड अधिकारी के थप्पड़ मारने तथा पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों के छुड़ा ले जाने पर नरेश मीणा को वीसी से अवकाशकालीन ग्राम न्यायालय में पेशी की गई। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष मीणा ने 25 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के आदेश दिए है।बता दें कि आगजनी के एक मामले में टोंक पुलिस ने शनिवार को नरेश मीणा को जेल से दोबारा गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोतवाली थाने लेकर आई। रातभर थाने में नरेश मीणा से पूछताछ हुई। इसके बाद अगले दिन रविवार शाम को नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवली कोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष मीणा के समक्ष पेश किया। जहां कोर्ट ने नरेश मीणा को 25 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस दौरान नरेश मीणा की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने जमानत को लेकर पैरवी की।
नगरफोर्ट थानाधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान एसडीएम से मारपीट, राजकार्य बाधा समेत कई धाराओं में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा एवं अन्य समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जिसमें पुलिस गिरफ्तारी के दौरान गिरफ्त से छुड़ाकर ले जाने का मामला भी है।
All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.