सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शिक्षण संस्थानों को छात्रवृति योजना की समीक्षा करने के बाद लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने के निर्देश जारी किये हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक कृष्णकांत सांखला ने बताया है कि सभी राजकीय एवं निजी शिक्षण संस्था को उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रवृति आवेदनों (शैक्षणिक सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) के विद्यार्थी स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों को शिक्षण संस्थान को भिजवाएं।
उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थान के स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों की जांच कर दो दिवस में नियमों के अनुसार जिला अधिकारी जयपुर ग्रामीण को भेजें, ताकि नियमानुसार जांच कर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके।
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