दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है. CBI मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. अभी सीएम केजरीवाल को तीन सितंबर तक जेल में रहना होगा. कोर्ट 3 सितंबर को ही उनके खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई करेगा. यह आदेश स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिया.
गौरतलब है कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल की कस्टडी 27 अगस्त को पूरी होने वाली थी. इसके बाद अदालत ने मंगलवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर सीएम केजरीवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए.
इससे पहली भी दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को सीएम अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की थी और जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था. अदालत वर्तमान में इस बात पर बहस सुन रही है कि क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर 5 सितंबर को सुनवाईः दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 23 अगस्त को सुनवाई टल गई. मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी. बता दें, केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है. सीबीआई ने एक केजरीवाल की एक याचिका पर जवाब दाखिल किया था जबकि दूसरे पर जवाब दायर करने के लिए समय मांगा था. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. केजरीवाल की तरफ से दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, एक जमानत और दूसरी गिरफ़्तारी को चुनौती संबंधी
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