न्यू सांगानेर राेड के बाद जेडीए ने एयरपोर्ट टर्मिनल के सामने वाली सड़क काे भी 200 फीट चाैड़ा करने का काम शुरू कर दिया है। टाेंक राेड सांगानेर पुलिया से जगतपुरा तक 5 किमी लंबी यह सड़क 3 किमी तक 6 लेन बनी हुई है और दो किमी हिस्सा 16 साल से अटका हुआ है। जेडीए इस बचे हुए हिस्से का पीटी सर्वे कर डिमार्केशन कर रहा है। यह हिस्सा 200 फीट चाैड़ा हाेते ही सांगानेर पुलिया से जगतपुरा जाने वाले वाहनों की राह आसान हाे जाएगी। इसके लिए यहां करीब 100 दुकान-मकानों को हटाया जाएगा।
बता दें कि इस रोड को मास्टर प्लान के अनुसार 2008 में 200 फीट चाैड़ा करने की प्लानिंग हुई थी। तीन किमी रोड ही 200 फीट चाैड़ी हुई थी कि काश्तकार और भूखंडधारी काेर्ट चले गए और काम रुक गया। इस रोड पर एयरपोर्ट टर्मिनल-1 के सामने 700 से 800 मीटर, बीच में 400 मीटर का एक पेच अटका है। वहीं, 700-800 मीटर सड़क डिमार्केशन कर छाेड़ी हुई है।
16 तक अतिक्रमण चिह्नित करेंगे, नोटिस कब देंगे अभी तय नहीं
टर्मिनल के सामने सड़क की चाैड़ाई 60 फीट है। वहां जाेन और प्रवर्तन शाखा की टीम ने राेड सीमा में आ रहे स्ट्रेक्चर और अतिक्रमणों पर लाल निशान लगाना शुरू कर दिए हैं। चिह्निकरण का काम 16 सितंबर तक हाेगा। इसके बाद रिपाेर्ट उच्चाधिकारियों काे साैंपी जाएगी।
नाेटिस कब दिए जाएंगे, फिलहाल तय नहीं है। वहीं, दिसंबर से राजस्थान में हाेने वाले इंवेस्ट राजस्थान में विदेशों से आने वाले डेलीगेट्स के चार्टर और विमानों का मूमेंट टर्मिनल-1 से किया जाना है। इसे लेकर हाल ही में आदाणी प्रबंधन ने सीआईएफएस और एयलाइंस के प्रतिनिधि के साथ बैठक की है।
एयरपोर्ट टर्मिनल के सामने बॉटल नेक
वर्तमान में यह राेड अधूरी हाेने से एयरपोर्ट के सामने 700-800 मीटर बाॅटल नेक बनी हुई है। यहां अक्सर जाम की स्थिति रहती है। इसके बाद बीच में अधूरी सड़क बनी है और फिर 400 मीटर का पेच बिल्कुल ब्लाॅक है। इस वजह से वाहनों काे जगतपुरा की तरफ जाने के लिए काॅलाेनी के बीच से 700 मीटर घूमकर जाना पड़ता है। यहां से राेजाना 10 हजार वाहन निकलते हैं।
काेर्ट में लम्बित मामलाें का परीक्षण करेंगे
इस राेड की चाैड़ाई 200 फीट करने से एयरपोर्ट टर्मिनल के सामने करीब 100 दुकान-मकान हटाए जाएंगे। इसके अलावा बीच में 400 मीटर की जमीन पर स्ट्रक्चर बीच में आ रहे हैं, जाे प्रकरण काेर्ट में लम्बित है, जाेन उन मामलाें का विधिक परीक्षण करवाने के बाद ही नाेटिस देगा। जिन मामलाें में मुआवजे दिया जाना इनका फैसला उच्च स्तर पर हाेगा।
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