High Court: "शिक्षकों को छड़ी रखने दें, अनुशासन बनाने के लिए यह काफी", केरल हाई कोर्ट का फैसला

केरल हाई कोर्ट : ने अपने हालिया फैसले में कहा कि मौजूदा समय में शिक्षक अनुशासनहीन छात्रों के खिलाफ कोई कदम उठाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें केस का डर रहता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि किसी भी शिक्षक के खिलाफ स्कूल में की गई किसी कार्रवाई के लिए केस दर्ज करने से पहले उचित जांच होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने अपने आदेश में कहा,

"यदि कोई शिक्षक बिना दुर्भावनापूर्ण इरादे के मामूली अनुशासनात्मक सजा देता है, तो उसे आपराधिक केस से बचाया जाना चाहिए।"

इसके साथ ही कोर्ट ने केरल के डीजीपी को इस संबंध में सर्कुलर जारी करने और इसे एक महीने में लागू करने का आदेश दिया।

छात्रों की अनुशासनहीनता रोकने के लिए शिक्षकों को मिले अधिकार

कोर्ट ने कहा कि यदि कोई शिक्षक हल्की सजा देता है, जैसे हल्का धक्का देना या चुटकी काटना, तो इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। अन्यथा, शिक्षक अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा नहीं पाएंगे।

कोर्ट ने सुझाव दिया कि

  • शिक्षकों को छड़ी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव बना रहे और वे अनुशासनहीनता न करें।
  • हालांकि, इसका उपयोग करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मौजूद रहना अनुशासन बनाए रखने में मददगार साबित होगा।

शिक्षक पर केस से पहले ठोस आधार जरूरी

हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई छात्र या अभिभावक शिक्षक के खिलाफ शिकायत करता है, तो पहले यह जांच होनी चाहिए कि मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।

शिक्षक ने दायर की थी जमानत याचिका

  • यह फैसला तब आया जब एक शिक्षक ने जमानत याचिका दायर की, जिस पर एक छात्र को बेंत से मारने का आरोप था।
  • शिक्षक ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने छात्र को पढ़ाई के प्रति गंभीर बनाने के लिए यह कदम उठाया था।
  • हाई कोर्ट ने माना कि माता-पिता जब अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला कराते हैं, तो वे शिक्षकों को अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की स्वतंत्रता देते हैं।
  • कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 173(3) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में, जहां सजा तीन साल से अधिक लेकिन सात साल से कम है, वहां पुलिस प्रारंभिक जांच कर सकती है।

हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के मामलों में भी यही प्रावधान लागू होना चाहिए।

Written By

Monika Sharma

Desk Reporter

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