अजमेर : राजस्थान के अजमेर स्थित प्रसिद्ध आनासागर झील के किनारे बने 7 Wonders पार्क को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चाहे निर्माण सुंदर हो, लेकिन अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसे हटाना ही पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि सेवन वंडर्स को हटाया जाए या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।
सरकार को 16 मई 2025 तक इस आदेश का पालन करना होगा।
इससे पहले NGT ने निर्माण को अवैध करार देते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था।
NGT ने कहा था कि अजमेर स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने इस पार्क से आनासागर झील के वेटलैंड क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक वेटलैंड से जुड़े सभी मुद्दों पर निर्णय नहीं होता, तब तक पार्क से जुड़े अन्य मुद्दे नहीं सुने जाएंगे।
BJP नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने मांग की है कि इस भारी नुकसान की भरपाई उन अधिकारियों से की जाए जिन्होंने मनमाने ढंग से निर्माण की अनुमति दी।
बताया जा रहा है कि यदि सेवन वंडर्स को हटाया जाता है, तो 120 करोड़ रुपये तक की लागत प्रभावित हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इन रिपोर्ट्स को पेश करने के निर्देश दिए हैं:
वैकल्पिक वेटलैंड क्षेत्र का विस्तृत प्रस्ताव
NEERI और अन्य विशेषज्ञों की रिपोर्ट
सेवन वंडर्स के ध्वस्तीकरण पर अनुपालन रिपोर्ट
फूड कोर्ट को हटाने की स्थिति रिपोर्ट
सवाल यह है कि क्या सरकार इन मूर्तियों और संरचनाओं को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर पाएगी? यदि हां, तो इसके लिए लॉजिस्टिक्स, बजट और नई जगह की उपलब्धता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
अब सभी की नजरें 16 मई की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि आगे 7 Wonders का क्या भविष्य होगा।
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