राजस्थान : पुलिस ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धारा 24(3) के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ के कुख्यात भूमाफिया जानशेर खान की 12 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति जब्त कर दी है। इस कार्रवाई में 6.74 हेक्टेयर कृषि भूमि शामिल है, जिसे आयकर विभाग के माध्यम से फ्रीज किया गया है।
महानिरीक्षक पुलिस (अपराध एवं सतर्कता) प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि प्रतापगढ़ के प्रतिष्ठित व्यवसायी मुस्तफा बोहरा को जानशेर खान और उसके साथियों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थीं। आरोपी जबरन पैसे वसूलने और जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे। धमकियों से परेशान होकर 30 अगस्त 2023 को मुस्तफा बोहरा ने आत्महत्या कर ली। अस्पताल में उनके मृत्यु पूर्व बयान, सुसाइड नोट और वीडियो में भी जानशेर खान व अन्य आरोपियों पर गंभीर आरोप लगे थे।
पुलिस जांच में सामने आया कि जानशेर खान ने धोखाधड़ी कर कई निर्दोष लोगों की जमीन हड़पी और करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। 31 अगस्त 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पूर्व एसपी अमित कुमार ने इस मामले की विस्तृत जांच कर 10 बेनामी संपत्तियों की रिपोर्ट तैयार की और 28 दिसंबर 2023 को आयकर विभाग को भेजी।
इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जानशेर खान ने बसंती लाल मीणा, राधेश्याम मीणा, सरमथ मीणा और भग्गाराम के नाम पर करीब 12 करोड़ की कृषि भूमि खरीदी थी, लेकिन वास्तविक रूप से उस पर उसका ही कब्जा था।
आयकर विभाग ने बसंती लाल मीणा, राधेश्याम मीणा, सरमथ मीणा और भग्गाराम मीणा को नोटिस जारी कर इन संपत्तियों की बेनामी लेनदेन की जांच शुरू कर दी है।
आयकर विभाग ने प्रतापगढ़ तहसीलदार और सब-रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं कि इन संपत्तियों को किसी भी सूरत में हस्तांतरित न किया जाए।
यह राजस्थान पुलिस द्वारा बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत की गई पहली बड़ी कार्रवाई है, जिससे भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ा संदेश गया है।
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