जोधपुर। हिरण शिकार केस में बॉलीवुड एक्टर्स सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजस्थान सरकार ने इन चारों एक्टर्स को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को हाईकोर्ट में लीव-टू-अपील (Leave to Appeal) दाखिल की है। सरकार का कहना है कि निचली अदालत का फैसला गलत था और इन एक्टर्स को भी दोषी ठहराया जाना चाहिए।
इस मामले में सलमान खान भी शामिल हैं, जिन्हें पहले दोषी ठहराया गया था और 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, बाद में हाईकोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया था। सरकार ने अब सलमान के केस को भी इसी मामले में शामिल करने की मांग की है।
हिरण शिकार केस 1998 का है, जब बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे जोधपुर में अपनी फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे। इन पर आरोप था कि उन्होंने काले हिरण का शिकार किया, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति है।
राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में दावा किया है कि निचली अदालत ने चारों अभिनेताओं को पर्याप्त सबूत होने के बावजूद बरी कर दिया। सरकार का कहना है कि सभी आरोपियों की भूमिका स्पष्ट है और उन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप साबित होता है।
जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने मामले को अन्य संबंधित केसों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। यानी कि अब इस मामले की सुनवाई उन सभी मामलों के साथ होगी, जो इसी केस से जुड़े हैं।
1998: जोधपुर में 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का आरोप।
2006: सलमान खान को निचली अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई।
2018: हाईकोर्ट ने सलमान की सजा को सस्पेंड कर दिया।
2023: सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली को निचली अदालत ने बरी कर दिया।
2025: राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में लीव-टू-अपील दाखिल की।
चारों अभिनेताओं ने हमेशा इस मामले में अपनी बेगुनाही का दावा किया है। उनका कहना है कि वे मौके पर मौजूद थे लेकिन उन्होंने शिकार नहीं किया। उनके वकीलों का कहना है कि सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, जो यह साबित कर सके कि इन अभिनेताओं ने शिकार किया था।
राजस्थान सरकार का मानना है कि निचली अदालत ने सबूतों का सही ढंग से विश्लेषण नहीं किया और अभियोजन पक्ष की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया। सरकार का दावा है कि सभी आरोपियों की भूमिका स्पष्ट है और उन्हें दोषी ठहराया जाना चाहिए।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट में सरकार की अपील का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार अपने पक्ष में कितने ठोस सबूत पेश कर सकती है। यदि हाईकोर्ट सरकार की दलीलें स्वीकार करता है, तो सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
सलमान खान इस मामले के मुख्य आरोपी हैं और उनकी सजा को हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। सरकार चाहती है कि इस केस को भी फिर से खोला जाए और सभी आरोपियों की एक साथ सुनवाई हो।
हिरण शिकार केस में सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हाईकोर्ट में सरकार की अपील और सलमान खान के केस को दोबारा जोड़ने की मांग के बाद इस केस का फैसला इन सभी एक्टर्स के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।
All Rights Reserved & Copyright © 2015 By HP NEWS. Powered by Ui Systems Pvt. Ltd.