जयपुर। बामनवास से कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा को भाजपा नेता से मारपीट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने दर्ज एफआईआर के आधार पर पुलिस को कोई भी कोर्सिव एक्शन (दंडात्मक कार्रवाई) करने से फिलहाल रोक लगा दी है।
कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा पर आरोप है कि उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष के साथ धक्का-मुक्की की, उनकी कॉलर पकड़ी और थप्पड़ भी मारा। इसको लेकर भाजपा नेता ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला राजनीतिक हलकों में तूल पकड़ता जा रहा था।
जस्टिस समीर जैन ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक मामले की प्रारंभिक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक पुलिस किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या कठोर कार्रवाई न करे। कोर्ट ने पुलिस को मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।
इंदिरा मीणा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि यह पूरा मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और भाजपा द्वारा उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से दर्ज कराया गया है। याचिका में कार्रवाई को दबाव की राजनीति करार दिया गया।
इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। भाजपा नेता इस प्रकरण को कानून-व्यवस्था से जोड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधायक इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही हैं। मामला आने वाले समय में और गर्मा सकता है।
हाईकोर्ट का यह आदेश कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा के लिए तत्कालिक राहत भले ही हो, लेकिन मामले की न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है। अदालत द्वारा पुलिस से मांगी गई रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि इस पूरे प्रकरण की वास्तविकता क्या है, और आगे की कार्रवाई किस दिशा में बढ़ेगी।
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