जयपुर: राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तहत रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल की जमानत याचिका आज एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है।
यह मामला विधानसभा में लगाए गए सवालों को डिलीट करने की एवज में रिश्वत मांगने से जुड़ा है। आरोप है कि जयकृष्ण पटेल ने इस कार्रवाई के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिसके चलते उन पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तार विधायक ने अदालत से जमानत की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया।
विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर जमानत दी गई तो इससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, जमानत मिलने पर जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी है ताकि मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच हो सके।
विधायक जयकृष्ण पटेल फिलहाल न्यायालय की इस आदेश के बाद जेल में ही रहेंगे। एसीबी की टीम मामले की गहन जांच जारी रखेगी। इस केस का राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी व्यापक असर माना जा रहा है।
यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की गंभीरता और सख्ती को दर्शाता है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रिश्वत जैसे मामलों में किसी भी स्तर पर कानून को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वह कोई विधायक ही क्यों न हो।
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