नई दिल्ली: भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें उन्हें भारत छोड़ने का आदेश नहीं दिया जाएगा। यह फैसला खासकर उन पाक नागरिकों के लिए है जो LTV (लॉन्ग टर्म वीजा) धारक हैं और भारत में रह रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इस संदर्भ में सीआईडी (एसएसबी) के विदेशी पंजीकरण अधिकारियों (FRO) को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे इन नागरिकों को भारत में रहने की सुविधा मिलेगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार, अब तक भारत में रह रहे LTV धारक पाक नागरिकों को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले भारत में रह रहे पाक नागरिकों को जल्द ही देश छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन अब उन्हें राहत दी गई है। इस गाइडलाइन से उन पाक नागरिकों को मदद मिलेगी जो भारत में विस्थापन या अन्य कारणों से लंबे समय से रह रहे हैं।
नई गाइडलाइन के बाद, तीन दिनों में 362 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये आवेदन विभिन्न पाक नागरिकों की ओर से आए हैं जो LTV धारक हैं और भारत में रह रहे हैं। अधिकारियों ने इन आवेदन पत्रों का मुआयना शुरू कर दिया है, और सभी को प्रक्रिया के तहत सही तरीके से पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस गाइडलाइन के अनुसार, पाक नागरिकों को भारत में रहने की अनुमति देने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया बनाई जाएगी। LTV धारक नागरिकों को अब निर्धारित नियमों के तहत आवासीय अनुमति मिल सकेगी, और साथ ही विदेश पंजीकरण अधिकारियों को भी इस नए आदेश के तहत पाक नागरिकों के आवेदनों का निस्तारण करना होगा।
भारत सरकार की यह नई गाइडलाइन पाक नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। LTV धारक नागरिकों को अब भारत में रहने की अनुमति दी जाएगी, जिससे वे अपने कार्यों और जीवन को सामान्य रूप से आगे बढ़ा सकेंगे। यह कदम निश्चित रूप से विस्थापितों की असमंजस की स्थिति को समाप्त करेगा और उन्हें भारत में रहने की अधिक स्थिरता प्रदान करेगा।
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