मोबाइल सिम कार्ड की अवैध बिक्री पर शिकंजा: जोधपुर पुलिस ने डीलर्स के लिए जारी किए सख्त रिकॉर्ड संधारण आदेश, कल से लागू

जोधपुर, राजस्थान: मोबाइल सिम कार्ड की अवैध बिक्री और उनके दुरुपयोग से होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम कसने के लिए जोधपुर पुलिस ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया ने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों, उनके डीलर्स और सब-डीलर्स के लिए सख्त निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत, डीलर्स को सिम कार्ड की बिक्री से संबंधित विस्तृत रिकॉर्ड संधारण करना अनिवार्य होगा। यह नई व्यवस्था कल, बुधवार, 11 जून, 2025 से जोधपुर में प्रभावी हो जाएगी।

पुलिस का यह कदम साइबर अपराधों और विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी में फर्जी आईडी पर लिए गए सिम कार्ड के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


क्यों पड़ी सख्त कदम की जरूरत?

हाल के दिनों में, पुलिस और जांच एजेंसियों ने पाया है कि जालसाज और अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए अक्सर फर्जी या निष्क्रिय आईडी पर खरीदे गए मोबाइल सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये सिम कार्ड ऑनलाइन धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, फिरौती और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों में भी उपयोग किए जाते हैं। इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सिम कार्ड वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना बेहद जरूरी था।


क्या हैं नए आदेश के मुख्य बिंदु?

पुलिस उपायुक्त शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश में डीलर्स और सब-डीलर्स के लिए कई सख्त निर्देश शामिल हैं:

  • अनिवार्य पहचान और पता सत्यापन: प्रत्येक सिम कार्ड ग्राहक का वैध पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस) और पते का प्रमाण लेना अनिवार्य होगा।
  • ग्राहक का फोटोग्राफ: सिम कार्ड जारी करते समय ग्राहक का हालिया और स्पष्ट फोटोग्राफ लेना आवश्यक है।
  • पूर्ण आवेदन पत्र: ग्राहक द्वारा भरा गया आवेदन पत्र सभी विवरणों के साथ पूर्ण होना चाहिए और इसे रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना होगा।
  • बायोमेट्रिक सत्यापन: यदि संभव हो, तो बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे तरीके भी उपयोग किए जाने चाहिए ताकि ग्राहक की पहचान सुनिश्चित हो सके।
  • रिकॉर्ड की उपलब्धता: डीलर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बिक्री रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज पुलिस या किसी भी जांच एजेंसी द्वारा मांगे जाने पर तत्काल उपलब्ध कराए जा सकें।
  • अनधिकृत बिक्री पर प्रतिबंध: किसी भी हालत में अनधिकृत व्यक्ति को या बिना पूरी पहचान और सत्यापन प्रक्रिया के कोई भी सिम कार्ड बेचा नहीं जाएगा।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इन नए आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी डीलर या सब-डीलर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें लाइसेंस रद्द करने से लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तक के प्रावधान शामिल हो सकते हैं। यह चेतावनी दर्शाती है कि पुलिस इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी।

जोधपुर पुलिस का यह सक्रिय कदम डिजिटल अपराधों से निपटने और आम नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह उम्मीद की जा रही है कि इससे न केवल अवैध सिम कार्ड की बिक्री रुकेगी, बल्कि साइबर अपराधों की जांच में भी पुलिस को मदद मिलेगी।

Written By

Monika Sharma

Desk Reporter

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